ट्रेनिंग में भोजन नाश्ता के भुगतान के संबंध में आदेश जारी
शिक्षक प्रशिक्षण 2023-24 के गुणवत्तापूर्ण संचालन एवं आनुषंगिक व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में।
कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः गुण०वि०/T.T./8955/2023-24 दिनांकः 16 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बच्चों में बुनियादी भाषायी एवं गणितीय दक्षताओं के विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों (शिक्षामित्रों सहित) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में है। तत्क्रम में संदर्भदाताओं तथा प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को जलपान एवं लंच हेतु डायट स्तर पर रु० 200/- प्रति दिवस तथा विकासखण्ड स्तर पर रु० 170/- प्रति दिवस की दर से आनुषंगिक व्यय के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त के सम्बन्ध में संदर्भदाताओं एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों को आनुषंगिक व्यय के भुगतान के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-
जनपद स्तरीय संदर्भदाताओं के आनुषंगिक व्यय के भुगतान हेतु जिला परियोजना कार्यालय द्वारा PFMS Portal पर सभी प्रतिभागियों का “Vendor” के रूप में पंजीकरण किया जाएगा।
विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षकों के आनुषंगिक व्यय के भुगतान हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा PFMS Portal पर सभी प्रतिभागियों का “Vendor” के रूप में पंजीकरण किया जाएगा तथा तत्संबंधी सूचना जिला परियोजना कार्यालय को मुगतान हेतु प्रेषित की जाएगी।
संदर्भदाताओं द्वारा 05 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा शिक्षकों द्वारा 04 दिवसीय विकासखण्ड स्तरीय बैचवार प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही आनुषंगिक व्यय का भुगतान जिला परियोजना कार्यालय द्वारा PFMS Portal के माध्यम से किया जाएगा।
समस्त एस०आर०जी/ए०आर०पी०/डायट मैटर्स द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभागियों की उपस्थिति DCF के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
आनुषंगिक व्यय का भुगतान प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण पूर्ण होने के 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। PFMS Portal के माध्यम से प्राप्त धनराशि को स्वयं चेक करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जाये।
आनुषंगिक व्यय के भुगतान के उपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रबन्ध पोर्टल पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति “Capacity building of Teachers of Grades I to V (New) मद में भरा जायेगा।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये। तत्संबंधी यूजर मैन्यूअल संलग्न है। संलग्नक उक्तवत्।