कानपुर। बिधनू ब्लाक के सपई गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को उसके पति ने ही शिकायत करके निलंबित करा दिया।
दरअसल, प्रधानाध्यापिका ने पति के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी पैरवी के लिए वह आए दिन हस्ताक्षर करने के बाद स्कूल में ताला लगाकर न्यायालय चली जाती थीं।
पति ने जनसूचना अधिकार के तहत बीएसए से उपस्थिति रिपोर्ट मांगकर शिकायत दर्ज कराई। बीएसए ने जांच कराई तो शिकायत सही निकली, जिस पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया।
6 साल से स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं विनाक्षी
मूलरूप से एटा के महावीरगंज जलेसर निवासी अधिवक्ता मनीष कुमार की पत्नी विनाक्षी छह साल से सपई स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हैं। पहले उनका विद्यालय एकल था यानी कोई दूसरा शिक्षक नहीं था। इसका फायदा उठाकर वह आए दिन स्कूल में ताला लगाकर चली जाती थीं।
अभिभावकों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने उनका वेतन काटकर चेतावनी भी दी थी। इस दौरान विनाक्षी का पति मनीष से विवाद हो गया। उन्होंने पति के खिलाफ एटा सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे की पैरवी के लिए वह आए दिन स्कूल में हस्ताक्षर करके एटा चली जाती थीं।
स्कूल और कोर्ट दोनों जगह मिले प्रधानाध्यापिका के हस्ताक्षर
आशंका होने पर पति मनीष ने बीएसए से जनसूचना अधिकार के तहत विनाक्षी के स्कूल की उपस्थिति रिपोर्ट मंगवाई। इसका कोर्ट की उपस्थिति रिपोर्ट से मिलान किया तो विनाक्षी के स्कूल और कोर्ट दोनों जगह हस्ताक्षर मिले।