नई दिल्ली। अगर किसी करदाता ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उसमें कोई आय बताना भूल गया है तो वह 31 मार्च 2024 तक अपडेट रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल कर सकता है। अगर कोई करदाता इससे चूक जाता है तो उसे 200 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
वित्त अधिनियम-2022 में करदाता को अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। अगर करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है या वह कोई आय बताना भूल जाता है तो वह आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता