लखनऊ। अगर कोई मतदाता अपने पहचान पत्र में पता बदलवाना चाहता है तो इसके लिए उसे फॉर्म- 8 ऑनलाइन भरना होगा। इसके साथ ही पुरानी जगह से उनका नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 खुद-ब-खुद जेनरेट हो जाएगा।
पुरानी जगह से नाम कटवाने के लिए मतदाता को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। पता बदलवाने के लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) पिछले एक साल के अंदर के होने चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया विलेख भी मान्य होगा। सबसे पहले मतदाता को नेशल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर फॉर्म-8 मिलेगा, जिसे भरना होगा। इपिक नंबर डालकर इसे सबमिट करना
पता चेंज कराने के लिए भरना होगा फॉर्म-8
होगा। कुछ जरूरी ब्यौरे जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, नया पता, एड्रेस प्रूफ भी यहां देना होगा।
मालूम रहे कि एक से अधिक जगह वोट होना अपराध है। इसलिए पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि जैसे ही नई जगह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए पोर्टल पर स्वतः ही फॉर्म 8 जेनरेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पुरानी जगह से उसे नाम भी कटवाना