प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों की प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति अर्हता के मामले में स्थित स्पष्ट कर दी है।
जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की स्थिति साफ कोर्ट ने एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस अधिसूचना से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को बिना टीईटी पास किए पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा बोर्ड को छह माह में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडेय व अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है