अनुराग प्रधान, पटना सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारियों की लड़ाई जारी है. इस दौरान 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी जो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हैं उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है. ब्रिज कोर्स करके इन्हें डीएलएड के समकक्ष बनाया जाये. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भारत
सरकार से सुझाव लिया है कि क्यों ने प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति बीएड डिग्री धारियों को ब्रिज कोर्स कराकर इन्हें डीएलएड के समकक्ष बनाया जाये. इस फैसले से 11 अगस्त 2023 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई एक अप्रैल को करेगा. राज्य में लगभग 22 हजार शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाभ मिलेगा. गौरतलब है कि एमपी सरकार
बीएड डिग्री धारी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गयी थी.