महोदय / महोदया,
आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-123/68-5-2020 दिनांक 17 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या-566/68-52020 दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा विद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग देने हेतु तथा न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों/ब्लॉक / जनपदीय कार्यालयों के मध्य शैक्षणिक सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु शिक्षक संकुल’ का गठन किया गया है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण०वि०/शिक्षक संकुल/3966/ 2020-21 दिनांक 07 सितम्बर 2020 द्वारा गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गुणवत्ता शिक्षा संवर्द्धन के अन्तर्गत
संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालनार्थ ‘शिक्षक संकुल’ के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करते हुये ‘शिक्षक संकुल’ को न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
2- निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1664/68-5-2021-182/2021 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-1358/68-5-2022-182/2021 दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किये गये है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इस हेतु Measurable Goals का निर्धारण करते हुये वर्ष 2025-26 तक “निपुण लक्ष्य” प्राप्त किये जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत शिक्षक संकुल की सुनियोजित मासिक बैठकों के आयोजन के संबंध में समय-समय पर सुसंगत निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।
3- समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में पी०ए०बी०, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के कम में उक्त बैठकों के गुणवत्तापूर्ण संचालन हेतु ‘शिक्षक संकुल’ के रूप में चयनित शिक्षकों (05) के विद्यालयों में रु० 250/- प्रति शिक्षक संकुल की दर से संकुल के कुल 05 विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में धनराशि का प्रेषण किया किया जाना है। तत्कम में निम्नांकित निर्देशानुसार शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये
1. शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को सायं 3-5 बजे के मध्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित मासिक एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।
2. संकुल स्तरीय मासिक बैठक से 02 अथवा 03 दिवस पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं का परस्पर विभाजन कर यथावश्यक तैयारी की जाये, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
3. शिक्षक संकुल के विद्यालय को ‘निपुण विद्यालय’ बनाये जाने हेतु 05 प्वाइंट टूलकिट (संलग्न) का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. शिक्षक संकुल बैठकों में समरत शिक्षकों द्वारा प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु नवाचारी टी०एल०एम० एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज का प्रस्तुतीकरण किया जाये।