वित्तीय वर्ष 2023-24 में ब्लॉक संसाधन केन्द्रों हेतु धनराशि प्रेषण तथा उपयोग के लिये निर्देश । महोदय/महोदया,
कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 9592/2023-24 दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में बी०आर०सी० / यू०आर०सी० की गतिविधियों के संचालन के लिए कन्टीजेन्सी एवं यात्रा-भत्ता / मीटिंग मद हेतु 50% धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गई है।
उक्त के सम्बन्ध में ब्लॉक संसाधन केन्द्रों को कन्टीजेन्सी एवं यात्रा-भत्ता / मीटिंग मद की अवशेष 50% धनराशि की लिमिट निम्नलिखित निर्देशों के साथ जारी की जा रही है :-
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र को स्वीकृत धनराशि रू0 1,00,000.00 के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रुप में अवशेष 50% धनराशि की लिमिट जारी की जा रही है। आवंटित धनराशि को प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केन्द्र के खाते में दिनांक 07/03/2024 तक स्थानान्तरित किये जाने का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) का होगा।
- अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी / बी०आर०सी० को लिखित दिशा-निर्देश दिनांक 07/03/2024 तक उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) का होगा।
- संदर्भित मद में किया जाने वाला व्यय वित्तीय नियमों/क्रय नियमों तथा ‘फाईनेन्शियल मैनेजमेण्ट एण्ड प्रोक्योरमेण्ट 2018 के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उपभोग प्रमाणपत्र जिला परियोजना कार्यालय को दिनांक 15 मार्च, 2024 तक उपलब्ध करायेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी उक्त का परीक्षण करने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदित कराकर आवश्यक अभिलेख सम्परीक्षा हेतु जिला परियोजना कार्यालय में संरक्षित करेंगे।
- बी०आर०सी० कन्टीजेन्सी एवं मीटिंग टी०ए० की धनराशि पी०एफ०एम०एस० कोड F.01.23.01.04 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है।