प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। आश्रित कोटे में याची की नियुक्ति से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं, इसलिए नगर निगम में कर्मचारी रही मां की मृत्यु पर याची को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें पेंशन पाने के आधार पर नियुक्ति से इनकार को नियमावली के विपरीत कहा गया। नियमावली के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाए