नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता पीठ ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और नियुक्ति पर रोक लगाने से अराजकता व अनिश्चितता की स्थिति
पैदा होगी। वहीं, शीर्ष कोर्ट ने जिस गति से दो निर्वाचन आयुक्तों का चयन किया गया, उस पर सवाल उठाया। हालांकि, पीठ ने साफ किया कि निर्वाचन आयुक्त बनाए गए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की साख पर कोई सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है।
प्रक्रिया अलग मुद्दा : सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की, जब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 के लागू होने के तुरंत बाद फरवरी में प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नियुक्ति आनन-फानन में हुई।