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उपर्युक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464 / उ०प्र०-लो०स० / भा०नि०आ०/निर्देश/ टेरी०/ उ०अनु०-।।।-उ०प्र०/2024, 27.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दिनांक
2- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं अन्य समकक्ष संविदा कार्मिकों को मतदान ड्यूटी में लगाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया हैः-
1-
नियमित कार्मिकों / मण्डलीय पूल से प्राप्त कार्मिकों के पूर्णतः utilisation के बाद ही प्रस्तावित संविदा कार्मिकों को उक्त ड्यूटी में लगाया जायेगा।
2-
जहाँ तक सम्भव हो, उक्त संविदा कार्मिकों को आरक्षित पूल में रखा जायेगा।
3-
‘शिक्षा मित्रों को ‘मतदान अधिकारी द्वितीय’ तथा अन्य संविदा कार्मिकों को केवल ‘मतदान अधिकारी तृतीय’ के रूप में लगाया जाएगा।
अतः आयोग से प्राप्त उक्त पत्र दिनांक-27.03.2024 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत कराने का कष्ट करें