👉 *मानक में विचलन पैदा करने वाले शिक्षकों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करके समायोजन वरिष्ठ से प्रारम्भ किया जाएगा।*
सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सरप्लस की स्थिति में जो बाद में विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किये हैं ,जाना उन्ही का तय है।
👉 *सरप्लस अध्यापक / अध्यापिका में दिव्यांग एवं असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं) एवं एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापक / अध्यापिका) को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
👉समायोजन में मानक के विचलन करने में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को काउंट नहीं किया जाएगा।
(व्यक्तिगत समझ)
आपका साथी🙏🙏🙏
निर्भय सिंह(बाराबंकी)
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अरुण कुमार मिश्र(प्रतापगढ़)