बरेली : चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान पहचान पत्र के अलावा 12 विकल्पों की सुविधा मतदाताओं को दी है। निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह के अनुसार कई मतदाताओं के नाम तो वोटर लिस्ट में होते हैं, लेकिन उनके पास फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं होता। अगर उनका मतदाता पहचान पत्र कही खो गया है तो भी वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड समेत 12 विकल्प दिए हैं। वोट डालने के लिए मतदाता सूचना पर्ची होना जरूरी है, लेकिन
इसे मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज ले जाना होगा। आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार आदि शामिल किए गए हैं