अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त B.Ed डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा। यानी वह नौकरी करते रहेंगे। साथ ही SC ने यह भी कहा कि अगर किसी कि नियुक्ति अनंतिम थी और इस शर्त पर हुई थी कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, उसकी नियुक्ति अवैध होगी।
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*BEd Judgement ~*
*All safe*
*आगामी तरीके से लागू होगा यानी 11.08.2023 के बाद नियुक्ति नहीं होगी |*
*जिनको रोजगार मिल गया है वो बना रहेगा*
*ब्रिज कोर्स का कोई किस्सा ही न रहा अब*
*सारा रायता article 142 से cover कर दिया गया*
*#rana*
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11 अगस्त ऑर्डर Clarification तथा अन्य को लेकर हुई सुनवाई में आज कोर्ट ने ऑर्डर से पूर्व की भर्तियों को सुरक्षित करते हुए फैसला सुनाया। ऑर्डर 11 अगस्त 2023 से प्रभावी माना जायेगा।
शेष ऑर्डर आने पर………
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#SupremeCourt clarifies that judgment rendered by it in August’23, declaring B.Ed. degree holders ineligible for appointment as #Primary School teachers, shall apply prospectively
“Where advertisement specified B.Ed. as qualification, services shall not be disturbed”, Court said