महोदय,
अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पदोन्नतियां वर्ष 2015 से नहीं हुई हैं। कुछ जनपद हैं जहां वर्ष 2006-07 से नहीं हुए हैं। इस सम्बंध में अब तक विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है।
महोदय, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ प्रयागराज द्वारा आपने आदेश 11 मार्च 2024 में लम्बित सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए नियमावली के आधार पर ही पदोन्नति किये जाने के निर्देश दिये है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है पदोन्नति नहीं की जा सकती। परन्तु वरिष्ठता सूची तैयार की जा सकती है। आचार संहिता के तत्काल बाद पदोन्न्ति प्रक्रिया सम्पन्न हो सके।
अतः आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिस कारण 04 जून के पश्चात पदोन्नति आदेश निर्गत हो सकें।