विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में नवनियुक्त एवं स्थानान्तरण प्रकिया के अन्तर्गत विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों के सम्बन्ध में है।
संज्ञान में आया है कि जनपदों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में नवनियुक्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित होकर आये हुए कतिपय शिक्षक एवं शिक्षिका जो ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया से किसी कारणवश वंचित रह गये थे, को अद्यतन विद्यालय आवंटन नही हो सका है। उक्त स्थिति कदापि उचित नही है।
इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में नवनियुक्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यालय आवंटन से वंचित शिक्षकों की सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारुप पर एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उक्तवत् ।