इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंक्रीमेंट की देय तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी भी वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी नियम अथवा शासनादेश यदि कर्मचारियों को ऐसे हक से वंचित करता है तो वह मनमाना माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषय को सुप्रीम कोर्ट सहित देश के तमाम उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर आयुक्त मेरठ को आगाह किया है कि वह भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों में शासनादेश की आड़ में विद्वता का प्रदर्शन न करें।
हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ के सेवानिवृत कर्मचारी श्रीपाल को उसकी सेवानिवृत्ति वाले वर्ष का इंक्रीमेंट नहीं देने के नगर आयुक्त मेरठ के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही नगर आयुक्त पर कोर्ट ने 10 हज़ार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। श्रीपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर पारित किया।