नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग ने कहा, अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) नहीं देना होगा। आयकर नियमों के मुताबिक, अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस तय दर से दोगुना ज्यादा काटा जाता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक सर्कुलर में कहा,
करदाताओं से शिकायतें मिली हैं कि लेनदेन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती में उन्होंने चूक किया है। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए तय किया गया है कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन 31 मई को या उससे पहले आधार से लिंक हो जाता है तो उच्च दर पर टैक्स नहीं कटेगा। इस तरह के मिले नोटिस वाले करदाताओं को फायदा होगा