प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पति की पेंशन का पत्नी को 25 फीसदी गुजारा भत्ता देना अधिक नहीं है। कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता के तौर पर हर माह की 10 तारीख को सात हजार रुपये पत्नी को भुगतान करने और बकाया छह माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने माताफेर की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय प्रयागराज के गुजारा भत्ता कम करने की पति की अर्जी खारिज करने के आदेश को सही माना है। कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
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