प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बगैर सहायक अध्यापक को बर्खास्त करने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नियमानुसार नए सिरे से याची को सुनवाई का मौका देते हुए तीन माह में विभागीय जांच कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्राइमरी स्कूल मलाक रेजमा सिराथू के सहायक अध्यापक अतुल कुमार की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरि व अन्य को सुनकर दिया है। याची 13 फरवरी 2009 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ था। इस बीच वह लापता हो गया तो बीएसए ने उसे बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे बिना सुने कार्रवाई की गई।