नई दिल्ली। अब 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी नई
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की 65 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता हटा दी है। इसका मकसद बाजार को व्यापक बनाने के साथ स्वास्थ्य देखभाल खचों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पहले के दिशानिर्देशों के तहत व्यक्तियों को सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। अब एक अप्रैल, 2024 से
प्रभावी हालिया संशोधन के साथ किसी भी उम्र का व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीद सकता है। कैंसर पीड़ितों के लिए भी अधिसूचना में बीमा कंपनियों को प्री-एग्जिस्टिंग बीमारियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत बीमा कंपनियां अब कैंसर, हृदय या गुर्दा फेल और एड्स जैसी गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को पॉलिसी बेचने से मना नहीं कर सकेंगी।
दायर कर सकते हैं कई क्लेम : पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए बीमा कंपनियों को किस्तों में प्रीमियम भरने की अनुमति देनी होगी। लाभ आधारित बीमा वाले पॉलिसीधारक विभिन्न बीमाकर्ताओं के साथ कई क्लेम दायर कर सकते हैं। यात्रा पॉलिसियां सामान्य व स्वास्थ्य बीमाकर्ता ही पेश कर सकते हैं।
आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं : आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार को बिना किसी सीमा के बीमा राशि
का कवरेज मिलेगा