वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 में आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ लेने के लिए उन्हें 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा
न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुका है।
ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ उठाने के लिए, आपको 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR दाखिल करना होगा।
1 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड ITR दाखिल करने पर, टैक्स नई टैक्स रिजीम के अनुसार कैलकुलेट किया जाएगा और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
वेतनभोगी टैक्सपेयर्स:-
*वेतनभोगी टैक्सपेयर्स किसी भी वित्त वर्ष में नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी भी चुन सकते हैं।