नई दिल्ली, एजेंसी। साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत बैंकों को साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध खातों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए नियमों में अनिवार्य बदलाव किए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि आरबीआई, गृह मंत्रालय की साइबर धोखाधड़ी से लड़ने वाली एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर बैंकों के लिए अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन करेगा। इसके जरिए बैंकों को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे ताकि वह तत्काल अपने स्तर पर संदिग्ध बैंक खातों को बंद कर सके। इसके अलावा ठगों की जानकारी का इस्तेमाल उनके बाकी खातों को भी बंद करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में बैंक पुलिस द्वारा साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही संदिग्ध खातों को बंद करते हैं।
ठगी के शिकार लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
साइबर ठग लोगों के बैंक खातों और वॉलेट से पैसा उड़ा कर अपने या फर्जी तरीके से खोले गए खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। पीड़ितों को कार्रवाई के लिए सबसे पहले पुलिस या साइबर अपराध शाखा में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी कई दिन लग जाते हैं। नई व्यवस्था में पीड़ितों को पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। बैंक पीड़ित की शिकायत पर अपने स्तर ही बैंक खाते को अस्थायी रूप से बंद कर पाएंगे।