रायबरेली, ब्लॉक क्षेत्र राही के प्राथमिक स्कूल खानपुर में दिसंबर 2017 में उपस्थिति रजिस्टर और छुट्टी लेने के संबंध में दिए गए प्रार्थनापत्र की फोटो कॉपी की सूचना न देने के मामले में प्रधानाध्यापक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग दो मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्रधानाध्यापक के वेतन से वसूली के आदेश दिए हैं।
शहर के 735, गांधी नगर निवासी अवधेश कुमार दीक्षित ने राही ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल खानपुर के प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह से अलग-अलग दो सूचनाएं मांगी थीं। पहली सूचना में दिसंबर 2017 के उपस्थिति रजिस्टर की फोटोकॉपी मांगी थी जबकि दूसरी सूचना में दिसंबर 2017 में ली गई छुट्टी के प्रार्थनापत्र की फोटोकॉपी मांगी थी। समय से सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग में अलग-अलग दो अपील की गईं।
राज्य सूचना आयोग ने अपील संख्या 1268 और अपील संख्या 1320 में प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने प्रधानाध्यापक के वेतन से जुर्माने की 50 हजार रुपये की राशि की वसूली कराकर संबंधित खाते में जमा कराने के आदेश दिए हैं। बीएसए शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापक से जुर्माने की राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।