इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 हाईस्कूल सोसायटी के मामले में सब रजिस्ट्रार सोसायटी और चिट फंड के 27 मार्च 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है तथा समिति से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में सब रजिस्ट्रार के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी और वह पूर्ववत चलती रहेगी। इस मामले को लेकर हाईस्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष और डायोसिस ऑफ लखनऊ के बिशप जॉन अगस्टाइन ने
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ सुनवाई कर रहें हैं। याची कहना था कि सब रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने पूर्व बिशप मोरिस एडगर दान से मिलीभगत कर उनकी समिति को रजिस्टर्ड कर दिया। जबकि इस मामले में पूर्व में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सब रजिस्ट्रार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की
अवमानना करने को लेकर एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने सब रजिस्ट्रार और मॉरिस दान को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की जाए। ताकि सीएनआई के संचालन से जुड़े सभी विवादों का एक साथ निस्तारण किया जा सके। जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर सभी याचिकाओं को एक साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान सभी पक्षकार अपने जवाब व प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं।