प्रयागराज। आधार कार्ड बनवाने के लिए नामयुक्त जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
10 मई को भेजे पत्र में सचिव ने लिखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनुरोध किया है कि बाल आधार के जेनरेशन के लिए ऐसे ही जन्म प्रमाणपत्र का प्रयोग किया जाए जिस पर बच्चे का नाम अथवा बेबी ऑफ (माता का नाम) उल्लिखित हो। यदि बच्चे के नाम का स्थान रिक्त हो या डॉट हो तो आधार न बनाया जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित ऑपरेटर को निर्देशित किया गया है कि आधार बनवाने के लिए संलग्न किए जाने वाले जन्म प्रमाणपत्र के क्यूआर कोड को स्कैन करके सीआरएस की अधिकृत वेबसाइट से सत्यापित करा लें।