प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षकों के 237 पदों पर नियुक्ति को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। अखिलेंद्र प्रताप सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता जैनेंद्र पांडेय कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 237 अभ्यार्थियों को समायोजित करने का आदेश दिया था। इसका भर्ती बोर्ड ने पालन नहीं किया और समायोजन करने से मना कर दिया। बोर्ड के इस आदेश को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।