जबलपुर : हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश के पहले जिन बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, वे सभी नौकरी पर बने रहेंगे।
