नई दिल्ली, । आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर करदाताओं के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इसकी मदद से एक ही क्लिक से करदाता को आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी नोटिस एक ही जगह मिल जाएंगे। यह सुविधा नए ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ी गई है।
ट्रैक करना आसान होगा: आयकर विभाग ने एफएक्यू (प्रश्नोत्तरी) जारी कर इस नए फीचर के बारे में बताया है। इसमें कहा गया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग टैब में विभाग की ओर से जारी किए गए सभी नोटिस, इंटिमेशन और पत्रों को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है।
नए टैब पर क्लिक करते ही सभी नोटिस और लंबित कर प्रक्रिया को करदाता ट्रैक कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन तरीके से जवाब दे सकते हैं। टैब में सर्च का विकल्प भी दिया गया है ताकि करदाता कोई खास नोटिस आसानी से खोज सके।
कब जारी होता है नोटिस
जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज, किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता है, तब आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किया जाता है। इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस साल नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं को 30 जून तक स्पष्टीकरण दाखिल करना होगा।
इनका ब्योरा मिलेगा
■ धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस
■ धारा 245 के तहत सूचनाएं ■ धारा 143 (1) (ए) के तहत
प्रथम दृष्टया समायोजन
■ धारा 154 के सुओ मोटो सुधार ■ किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस
। स्पष्टीकरण के लिए मांगी जाने वाली सूचनाएं
ऐसे देख पाएंगे –
■ आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.
gov.in) पर लॉगइन करें। ■ डैशबोर्ड से ‘पेंडिंग एक्शन’ सेक्शन में जाएं। यहां ‘ई-
प्रोसीडिंग’ का विकल्प चुनें।
■ यहां विलंबित कर प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक दिखाई देंगे।
जवाब देने के लिए व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा।
यदि खुद से जवाब दे रहे हैं तो पूछे गए प्रश्नों को भरना होगा।
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अधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत पत्र जमा करना होगा।