अगरतला, एएनआइः एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्वप्रभावी तिथि से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत कवर किए जाएं।
जस्टिस एस. दत्त पुरकायस्थ की एकल पीठ के फैसले के मुताबिक, आइसीडीएस योजना के तहत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेच्युटी धनराशि हासिल करने के पात्र होंगे और इसमें सेवानिवृत्त
हो चुके लोग भी शामिल हैं। 22 याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने बताया, ‘अदालत ने 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने ग्रेच्युटी लाभ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस आधार पर हाई कोर्ट की शरण ली थी कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के कहत यह विशेष लाभ पाने के अधिकारी हैं। याचियों ने वरिष्ठ प्राधिकारी सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग से यह लाभ देने का अनुरोध किया था।