प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाकर जनहित याचिका दाखिल करने वाले याची पर 25 हज़ार रुपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इसी मामले को लेकर पहले से कई मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। जिसकी जानकारी याची ने इस याचिका में नहीं दी है। आजमगढ़ स्थित एक पार्क व खेल मैदान में हुए निर्माण को हटाने के
लिए दा़खलि जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में उस आदेश को लागू कराने की मांग की जा रही है, जिसके विरुद्ध पहले से अपील लंबित है। आजमगढ़ में एक पार्क व खेल मैदान को लेकर विवाद है। याची राम सूरत ने याचिका दायर कर पार्क और खेल मैदान पर हुए निर्माण को हटाने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा 13 अक्तूबर 2022 को दिए गए आदेश को लागू करने की मांग की।