नई दिल्ली, । बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमाधारकों को बड़ी राहत दी। इरडा ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें अस्पताल द्वारा अनुरोध किए जाने के एक घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देनी होगी।
मरीज के भर्ती होने के बाद अस्पताल बीमा कंपनियों के पास कैशलेस इलाज शुरू करने के लिए अनुराध भेजते हैं। इसे मंजूरी देने में बीमा कंपनियां कभी-कभी 10-12 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा देती हैं। अब इरडा ने एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट दिया है कि बीमा कंपनी को एक घंटे के भीतर नकदी-रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। इसके साथ ही इरडा ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर पहले जारी किए गए 55 सर्कुलर को निरस्त कर दिया है। इरडा का कहना है कि इस फैसले से दावा निपटान तेजी से होगा।