अमृत विचारः महिला कर्मचारी के स्थान पर उसके पति ने ड्यूटी चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी में मतदान कार्मिक तीन के रूप में काम किया। जबकि महिला कर्मचारी की ड्यूटी मतदान कार्मिक दो के रूप में लगी थी। मगर प्रेक्षक के निरीक्षण में फर्जीवाड़ा खुल गया। इसके बाद पत्नी के स्थान पर मतदान कार्य करने वाले पति के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
एफआईआर पीठासीन अधिकारी ने लिखाई है। वहीं, लापरवाही के आरोप में पीठासीन अधिकारी और महिला कार्मिक रेखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन सोरों क्षेत्र में पोलिंग पार्टी संख्या 809 में महिला कार्मिक रेखा शामिल थी। उनकी ड्यूटी पोलिंग पार्टी मतदान कार्मिक दो के रूप में लगाई गई थी। मगर किसी कारण वश वह कुछ देर के लिए अपने दायित्व का निर्वहन न करके पोलिंग बूथ संख्या 6 से हट गईं। यहां रेखा के स्थान पर उनके पति प्रेम सिंह चुनाव कार्य करने लगे, वो भी गलत तरीके से। वह पोलिंग पार्टी के मतदान कार्मिक तृतीय के रूप में कार्य करने लगे और मतदाताओं की उंगली पर स्याही लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक
सामान्य प्रेक्षक ललित कुमार वहां पहुंच गए। उन्होंने महिला कार्मिक की जगह उसके पति को कार्य करते देख लिया। इस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से एफआईआरदर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मोहम्मद जफर ने एफआईआर के लिए तहरीर दी। उनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रशासन ने पाया है कि इस चूक में कहीं न कहीं पीठासीन अधिकारी की लापरवाही रही है। ऐसे में वे भी दोषी हैं। पीठासीन अधिकारी रहे मोहम्मद जफर बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधान अध्यापक हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रेला पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी है। उसे डीपीआरओ ने निलंबित कर दिया है।