शिक्षक को दिया गया प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश रद
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झाँसी : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुघुवा के सहायक अध्यापक गौरव तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन बीएसए वेदराम द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्ट को रद करने का आदेश दिया है।
प्रतिकूल प्रविष्ट रद करने तथा चिकित्सा आधार पर किसी दूसरे उच्च प्राथमिक में अटैच करने की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने 22 दिसम्बर 2021 को दिया गया आदेश रद कर दिया है। साथ ही चिकित्सा के आधार पर बड़ागाँव ब्लॉक के किसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अटैच करने की माँग को स्वीकार करते हुए विभाग को नए सिरे से प्रस्ताव लेकर 2 माह में , इस पर कार्यवाही करने को कहां है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम घुघुवा में शिक्षकों के बीच आपसी ई विवाद के चलते दूसरे विद्यालय में अटैच करने तथा कार्यवाही की माँग ने के लिए 28 जुलाई से 1 अगस्त 22 तक गौरव तिवारी ने बीएसए कार्यालय में अनशन पर बैठे थे। इस पर बीएसए नीलम यादव ने जिले के अन्दर स्थानान्तरण नीति में वरीयता देने, अन्यत्र विद्यालय में स्थानान्तरण के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रस्ताव भेजने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि की जाँच के लिए कमिटि गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी