फाइनेंस कंपनी पीएसीएल से 30 हजार करोड़ रुपये वसूलेगी यूपी सरकार
सेबी ने अब तक 20,84,635 पीड़ितों को दिलाई राहत
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के उन 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है जिन्होंने अधिकतम 19 हजार रुपये तक की रकम गंवा दी। इसके लिए उन्हें 1021.84 करोड़ रुपये वापस किए गए।
● अजित खरे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 1.10 लाख से ज्यादा लोगों की डूबी रकम वापस कराई जाएगी। फाइनेंस कंपनी पर्ल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड ( पीएसीएल ) द्वारा हड़पी रकम को वापस दिलाने के लिए यूपी सरकार ने पीड़ित लोगों का पूरा ब्योरा भेजकर सेबी से उनका पैसा दिलाने का आग्रह किया है। इसमें 19 हजार रुपये तक की रकम गंवाने वालों को पहले चुना गया है। इसके बाद इससे ज्यादा का नुकसान उठा चुके लोगों को राहत दिलाई जाएगी।
यूपी सरकार ने यूपी के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया और धोखाधड़ी करने वाली फाइनेंस कंपनियों के शिकार बने लोगों को राहत दिलाने का काम इसके जरिए शुरू किया। इस साल 4 जून तक 1.10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर पीएसीएल कंपनी में पैसा लगाने के बाद धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। संस्थागत वित्त विभाग ने पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का पूरा ब्योरा सेबी को भेजा और फंसी रकम दिलाने का आग्रह किया। यूपी के इन निवेशकों की 30 हजार करोड़ की रकम कंपनी में फंसी है।
पीएसीएल ने दिल्ली, एनसीआर व अन्य राज्यों के निवेशकों को पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा दिया। अपने लाखों एजेंटों के जरिए यह भरोसा दिलाया कि अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह पर जमीन दी जाएगी।
कंपनी ने देश भर में लाखों एकड़ जमीन भी खरीद ली। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने निवेशकों को धन वापसी कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई।