वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ से कम नहीं होगा
लखनऊ। सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) की व्यवस्था के लागू होने के बाद वरिष्ठ कार्मिकों का वेतन कनिष्ठ कार्मिकों से कम होने की शिकायतों का समाधान वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। यदि वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्मिक की भर्ती का माध्यम तथा सेवा शर्तें समान हैं तो वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी कनिष्ठ के समान किया जाएगा। इस आशय का शासनादेश मंगलवार को जारी किया गया।
महोदय,
ए०सी०पी० विषयक शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की व्यवस्था को स्पष्ट
करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 निर्गत किया गया था जिसके प्रस्तर-
1(2) में यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के पूर्व के ए0सी0पी0 से
आच्छादित प्रकरणों में किसी संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम होने
की स्थिति में कनिष्ठ के बराबर तभी किया जायेगा जब प्रश्नगत प्रकरण ए०सी०पी० विषयक
मूल शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1 (19) में प्राविधानित व्यवस्था से
पूर्णतः आच्छादित हो।
2- शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 की उक्त व्यवस्था के उपरान्त कतिपय ऐसे मामले संज्ञान में आये, जिनमें वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० का लाभ प्राप्त होने से वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो गया, जिससे वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी और इसके निराकरण हेतु विभिन्न प्रकरण वित्त विभाग को सन्दर्भित होने लगे।
3- उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के रूप में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन, कनिष्ठ कार्मिक के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी कनिष्ठ कार्मिक के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ संबंधित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्ते समान हों।