जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल चार कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें दो पुलिस कांस्टेबल, एक शिक्षक और एक जल शक्तिविभाग का सहायक लाइनमैन शामिल है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि इन कर्मचारियों की गतिविधियां आतंकवाद को पोषित करने, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रतिकूल पाई गईं।
अधिकारी के अनुसार, पुलिस विभाग में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान डार निवासी लारमूह (पुलवामा) और कांस्टेबल गुलाम रसूल भट निवासी लालगाम (पुलवामा) अवैध हथियारों और गोला बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस बल का सदस्य होने का अनुचित और आपराधिक लाभ उठाते हुए आतंकवादियों को छद्मवेशी वर्दी का कपड़ा और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते थे। गुलाम रसूल भट एक जिले के शस्त्रागार में एनसीओ के रूप में लंबे समय से आतंकवादियों को गोला-बारूद और हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। ओजीडब्ल्यू नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे