-28 मार्च 2005 को यूपी सरकार ने जारी की थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना
-इस तिथि से पूर्व जिन पदों का विज्ञापन निकल गया था सिर्फ उन कार्मिकों को होगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू किए जाने की अधिसूचना जारी होने से पूर्व नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों से भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का मौका देगी। इस आशय के प्रस्ताव को प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। इस व्यवस्था के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को अथवा उसके बाद हुई है, परंतु उस नियुक्ति का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जो 28 मार्च 2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प सरकार देगी।
इस नियम में आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक, परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिक पुरानी पेंशन चुनने के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस आशय का आदेश तीन मार्च 2023 को जारी कर दिया था।