अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश जारी।
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/1032/2024-25, दिनांक 30.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के सत्र 2024-25 में ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जाने में विद्यमान समस्याओं को इंगित करते हुए उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय-3 के विनियम-59 (4) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार विशेष परिस्थितियों में विषयांकित विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के सत्र 2024-25 में ऑफलाईन स्थानान्तरण हेतु आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में ऑफलाईन स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् प्रकिया निर्धारित की जाती है :-
(1) स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु निदेशालय स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों, जो सम्बन्धित संस्था प्रबन्धाधिकरण, जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों की अनापत्ति / संस्तुति सहित प्राप्त हुए हैं, का सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों से रिक्ति की उपलब्धता का सत्यापन कराते हुए ऑफलाईन माध्यम से स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया जायेगा।
(2) ऑफलाईन माध्यम से स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को ही स्थानान्तरित किया जायेगा।
(3) सर्वाधिक समय से कार्यरत कार्मिकों एवं विशेष परिस्थिति यथा-विधवा, चिकित्सकीय आधार (असाध्य रोग से पीड़ित अभ्यर्थी को वरीयता), दम्पत्ति के सरकारी सेवा में होने से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
(4) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्थानान्तरण प्रकिया से मा० न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का उल्लंन
(5) प्रश्नगत स्थानान्तरण कार्य / प्रकिया प्रत्येक दशा में दिनांक 30 जून, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाय।
(6) शासनादेश संख्या-1555 / 15-05-2023-1601 (169)/2018, दिनांक 07.07.2023 के विनियम-59 (4) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रश्नगत स्थानान्तरण किये जाने हेतु अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को अधिकृत किया जाता है।
(7) किसी भी स्थिति में Pick and choose की स्थिति नहीं अपनायी जायेगी। स्थानान्तरण प्रकिया में यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा दोष पाया जाता है तो, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक का होगा।
(8) स्थानान्तरण प्रक्रिया को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार चाहें तो स्वयं के स्तर पर समिति का गठन कर सकते हैं।
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
भवदीय