लखनऊ, युवाओं को तकनीकी रूप से योग्य बनाने के लिए सरकार ने अबकि राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विकल्प चुनने की खुली छूट प्रदान की है। इसके तहत कोई भी अभ्यर्थी स्वेच्छा से ग्रुप ‘ए’ एवं ‘बी’ राजकीय व निजी आईटीआई के वरीयता क्रम में प्रदेश के किसी भी जिले, संस्थान एवं पाठ्यक्रम का विकल्प दे सकेंगे।
पहले जो व्यवस्था थी, उसमें राजकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए अधिकतम तीन जिले, छह संस्थानों और 10 व्यवसाय का विकल्प दे सकते थे, जबकि निजी आईटीआई के लिए यह सीमा तीन जिले के अधिकतम 25 संस्थानों तक थी। कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नई व्यवस्था निर्धारित की गई है।