लखनऊ, । उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन देना अनिवार्य होने के बाद भी तय समय 31 दिसंबर 2023 तक 1778405 कर्मियों में सिर्फ 18600 ने ही संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इसलिए एक जुलाई 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में इनके पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून 2024 तक चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर इसे शासन के आदेशों का प्रतिकूल माना जाएगा।