महोदय
विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि शासन द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार 2023 हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। 11 जून 2024 को जारी शासनादेश गत वर्षों में जारी शासनादेशों से भिन्न है। तथा अधिकांश प्रतिभाशाली शिक्षकों को प्रतिभाग करने से रोक दिया गया है।
महोदय, उक्त शासनादेश में परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या न्यूनतम क्रमशः 255,150,105 निर्धारित की गयी है तथा शिक्षण अनुभव 10 के स्थान पर 15 वर्ष समाहित किया गया है। इन नए प्रतिबंधों से अधिकांश योग्य, प्रतिभाशाली शिक्षकों को आवेदन न करने हेतु स्पष्ट रूप से रोका जा रहा है। इससे शिक्षकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। निर्धारित संख्या से कम संख्या वाले विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का क्या दोष है। जबकि ऐसे अधिकांश विद्यालयों में कम छात्र संख्या होना सम्बन्धित गांव की आबादी है। क्योंकि जब ऐसे गांवों में हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार बच्चे ही उपलब्ध नहीं है। तो छात्र संख्या किस प्रकार से जारी शासनादेश अनुरूप हो पाएगी। ऐसे विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के साथ यह अन्याय सदैव होता रहेगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि गत वर्षों की भांति ही पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही वर्तमान में जारी राज्य अध्यापक पुरस्कार शासनादेश 2023 दिनांक 11 जून 2024 को संशोधित करने का कष्ट करें। जिससे सभी शिक्षकों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो सके।
(नरेश कौशिक)
yu 18.06.2024 (योगेश त्यागी) प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश महामंत्री
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सूचनार्थ
2- मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से निर्देश देने का कष्ट करें।
3- शिक्षा निदेशक महोदय बेसिक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर निस्तारण करने का कष्ट करें। 4- सचिव महोदय बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से निस्तारित कराने का
कष्ट करें।
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