👉प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी के 20 अगस्त 2022 आदेश के अनुसार-
विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
👉 68500 MRC स्कूल आवंटन
सचिव महोदय के दिनांक 13-09-2022 के बिंदु 1 के अनुसार-
शिक्षक/शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
👉 अंतर्जनपदीय सामान्य स्थानांतरण सत्र 2023-24
सचिव महोदय के 04 -08-2023 के आदेश के बिंदु 3 के अनुसार
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा दिनांक 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के बिंदु 14 के अनुसार
शिक्षक/शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
👉पदोन्नति/पदस्थापन
सचिव महोदय के दिनांक 8-11-2023 के आदेश के अनुसार
पदोन्नति/पदस्थापन में शिक्षक/शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
👉 अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण सत्र 2023-24
सचिव महोदय द्वारा दिनांक 19 जून 2024 को जारी आदेश के बिंदु 2 में उल्लिखित है कि स्कूल आवंटन की कार्यवाही अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 2 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्रम में की जाएगी।
2 जून 2023 को जारी शासनादेश का बिंदु 14👇
शिक्षक/शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
👉 12460 स्कूल आवंटन
सचिव महोदय द्वारा दिनांक 21 जून 2024 को जारी आदेश के बिंदु 1 के अनुसार👇
शिक्षक/शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही शासनादेश संख्या -रिट-981(1)/अरसठ-5-2022-657/2021 के अनुसार की जाएगी।
प्रक्रिया कोई भी हो विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के लिए:
‘शासनादेश संख्या रिट- 981/ अरसठ -5- 2022- 657/2021 दिनांक 20 अगस्त 2022 में दिये गये निर्देशानुसार’
वाली लाइन सार्वभौमिक है। 😌
इस शासनादेश का अनुपालन आज जारी 12460 में भी है और हमारे अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के 2 जून 2023 के शासनादेश में भी
👉सभी मे शिक्षकों/शिक्षिकाओं से विकल्प लेकर स्कूल आवंटन कर रहे केवल अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में शासनादेश से हटकर स्कूल आवंटन कर रहे. हैं।
👉2 जून 2023 को जारी शासनादेश के अनुसार ही अंतर्जनपदीय सामान्य और अंतर्जनपदीय पारस्परिक में स्कूल आवंटन होना था ,लेकिन अंतिम समय मे अचानक प्रक्रिया क अंत मे नियम बदल दिया गया।