लखनऊ. उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को अब तभी प्रमोशन मिलेगा, जब वे अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देंगे. शिक्षकों को अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि शिक्षक 30 जून तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कर दें, तभी उन्हों प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा.
विभाग ने संपत्ति न घोषित करने वाले शिक्षकों को चेतावनी भी दी है. विभाग ने कहा है कि तय तिथि के भीतर पोर्टल पर जानकारी न देने को प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा. चयन समितियों की बैठक में इस तथ्य को संज्ञान में लेकर ऐसे शिक्षकों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित न मानते हुए उनके प्रमोशन पर कतई विचार नहीं किया जाएगा.
पिछले साल दिए थे संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने के आदेश
शासन और विभागीय निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षकों को संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर देने के निर्देश पिछले साल ही दिए थे. इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था. लेकिन ज्यादातर शिक्षकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. नतीजन 14 जून 2024 तक प्रदेश के 17 लाख 78 हजार 405 शिक्षकों में से सिर्फ 18 हजार 600 ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया.
संपत्ति का ब्योरा न देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
निर्देश के बाद भी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले शिक्षकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि पोर्टल पर जानकारी न देने वाले शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होगा. साथ ही उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा.