लखनऊ, । राज्य सरकार ने तबादले की उम्मीद लगाए बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नई तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के आधार पर विभागाध्यक्ष 30 जून तक विभागीय मंत्री से अनुमति लेकर स्थानांतरण कर सकेंगे। इसका शासनादेश जारी हो गया है। मंदित, चलने में पूरी तरह से लाचार दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती, विकल्प प्राप्त करते हुए ऐसे स्थान पर करने की सुविधा दी गई है, जहां उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो। नई नीति के तहत विभागाध्यक्षों को तबादले के लिए 19 दिन का मौका मिलेगा।
तय सीमा से अधिक नहीं कर सकेंगे तबादले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार की देर शाम कैबिनेट फैसले के आधार पर शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही तबादला नीति प्रभावी हो गई है। नई तबादला नीति के तहत जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूर्ण कर लेने वाले इसके दायरे में आएंगे। समूह ‘ग’ और ‘घ’ में सबसे पुराने कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ‘ग’ और ‘घ’ के अधिकतम 10 प्रतिशत किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए व्यवस्था की गई है।
बिजली कंपनियों में तबादले के आदेश जारी
लखनऊ। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों में स्थानांतरण 30 जून तक पूरा कर लेने का आदेश जारी कर दिया है।
मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण
समूह ‘ग’ और ‘घ’ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जाएगी
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