नई दिल्ली, एजेंसी। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशधारकों के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है।
किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी (शुद्ध संपत्ति मूल्य) का लाभ मिलेगा। अब तक, योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है। इसका मतलब है कि पिछले दिन तक प्राप्त योगदान अगले दिन निवेश किया जाता है।
किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 930 बजे तक प्राप्त योगदान को पहले से ही उसी दिन निवेश के लिए माना जाता था। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान राशि भी लागू एनएवी के साथ उसी दिन निवेश किया जाएगा। पीएफआरडीए ने पॉइंट ऑफ प्रजेंस, नोडल कार्यालयों और एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के अनुरूप करें ताकि समयबद्ध तरीके से ग्राहकों को लाभ मिल सके।