मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षा केन्द्र का चयन कर लिया। इसकी सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी।
मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेंटर्स का चयन दो श्रेणी में किया जाना है। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केन्द्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी ‘बी’ में सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो काली सूची में न हो, संदिग्ध व विवादित न हों। परीक्षा केंद्र यथा संभव नगरीय क्षेत्र में हो।
पुराने कानून में कार्रवाई होगी : मुख्य सचिव ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से लागू होंगे। 1 जुलाई से नए कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। एक जुलाई से पूर्व दर्ज मुकदमों में पुराने कानून के आधार पर ही कार्यवाही होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दे सकेंगे गवाही : डीजीपी
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानून में अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक की प्रक्रियाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की भी आजादी होगी। नई तकनीक के जरिए मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और न्याय जल्दी मिलेगा।
उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने को लेखपाल, तकनीकी सहायक, बीटीएम, एटीएम, कृषि सखी आदि तथा जनपद एवं तहसील स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति समय से सुनिश्चित कराया जाए। 30 जून, 2024 से कार्मिकों का प्रशिक्षण करा लिया जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव उपस्थित थे।