माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिया ऐतिहासिक निर्णय। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के वेतन दिए जाने पर 6 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि इस केस पर निर्णय पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में योजित याचिका त्रिपुरारी दुबे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर निर्णय लिया जाए।
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