प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 जून को
सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत पुनीत कुमार त्रिपाठी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड दो कानपुर नगर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात था और 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुआ। याची के अधिवक्ता ने कहा कि वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है। 12 जून 2024 को प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का प्रविधान किया है। कोर्ट ने याची को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए इसे उसकी पेंशन में शामिल करने का निर्देश दिया है। (