नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के
माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेवा से बाहर किए गए तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने के हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने संक्षित सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
9 नवंबर 2023 को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर इन शिक्षकों को सेवा से हटा दिया था। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट इन शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही थी। जिस कारण कई अवमानना याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार तदर्थ शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।